अज्ञात वाहन से मौत पर मिलेगा दो लाख मुआवजा

डीएम डा. अरविद कुमार चौरसिया ने कैलेंडर वर्ष की तीसरी जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक हुई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 10:21 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 10:21 PM (IST)
अज्ञात वाहन से मौत पर मिलेगा दो लाख मुआवजा
अज्ञात वाहन से मौत पर मिलेगा दो लाख मुआवजा

लखीमपुर: डीएम डा. अरविद कुमार चौरसिया ने कैलेंडर वर्ष की तीसरी जिला सड़क सुरक्षा समिति व जिला विद्यालय परिवहन समिति की बैठक की। उन्होंने कहा कि अज्ञात वाहन से किसी व्यक्ति की मौत होने, घायल या जख्मी होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन पर हिट एंड रन केस सोलेशियम फंड के जरिए सहायता दी जाएगी। ऐसे प्रकरणों में मौत की दशा में दो लाख व गंभीर घायल होने पर 50 हजार की धनराशि दी जाएगी। मृतक का पोस्टमार्टम जरूरी है।

डीएम ने कहा कि रिफ्लेक्टर देखने में मामूली लग सकता है, पर यह कई हादसों को रोकने और जान बचाने में कारगर है। इस पर वाहन स्वामी गंभीरता दिखाएं। डीएम ने परिवहन-पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बगैर रिफ्लेक्टर वाले वाहनों का अभियान चलाकर दस हजार का चालान करते हुए गाड़ी सीज करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में बगैर रिफ्लेक्टर के वाहनों का संचालन बिलकुल न हो। डीएम ने निर्देश दिए कि प्रवर्तन कार्यवाही में तेजी लाएं, यह आपकी उपस्थिति को दर्शाता है। पीडब्ल्यूडी दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम कराएं। उन्होंने पलिया के शारदा पुल की सड़क पर गड्ढों की मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए।

एआरटीओ आरके चौबे के संचालन में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने व गैर विधिक तरीके से नंबर प्लेट लगाने पर किए चालानों का विवरण जाना। एआरटीओ (प्रवर्तन) रमेश कुमार चौबे व सीओ (ट्रैफिक) अरविद कुमार ने मिलकर किए गए चालनों का विवरण दिया। डीसीओ बीके पटेल ने बताया कि चीनी मिलों ने गन्ने के ट्रालो के जरिए परिवहन पर अंकुश लगाया। सीजन शुरू होते ही वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने की कार्यवाही की जाती है।

बैठक में एक्सईएन पीडब्ल्यूडी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 19 ब्लैक स्पाट चिन्हित हैं। जिनमें सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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