रिकू, धर्मेंद्र व मोहित की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 12:08 AM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 12:08 AM (IST)
रिकू, धर्मेंद्र व मोहित की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज
रिकू, धर्मेंद्र व मोहित की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

लखीमपुर: खीरी हिसा से जुड़े आरोपित सिगाही निवासी उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, थाना तिकुनिया के बरसोला कला निवासी रिकू राणा व तिकुनिया के चिम्म टांडा निवासी धर्मेंद्र कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार 30 नवंबर को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में होगी। 18 नवंबर को सुनवाई के समय माल मुकदमा की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी थी। जिस कारण अदालत में पेश नहीं की जा सकी थी। जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से समय की याचना की गई थी। जिला जज मुकेश मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की बात सुनकर जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की थी। साथ ही जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के समय नियत तिथि पर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। मंगलवार 30 नवंबर को अभियोजन पक्ष माल मुकदमा की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। तीन अक्टूबर को स्कार्पियो सवार तीनों आरोपित केंद्रीय राज्य मंत्री के पैतृक गांव बनबीरपुर में दंगल देखने गए थे। वहीं बनवीरपुर मार्ग पर हिसा में चार किसानों एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। घटना में जिला बहराइच के नानपारा निवासी जगजीत सिंह की तहरीर पर थाना तिकुनिया में केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, दुर्घटना व हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। 23 अक्टूबर को तीनों आरोपित उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिकू राणा व धर्मेंद्र कुमार को एसआइटी ने गिरफ्तार कर लिया था। आठ नवंबर को आरोपितों के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद 18 नवंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। जमानत अर्जी पर 30 नवंबर मंगलवार को सुनवाई नियत है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविद त्रिपाठी ने बताया अभियोजन पक्ष ने बहस के लिए तैयारी पूरी कर ली है।

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