धर्मस्थलों में संक्रमितों के प्रवेश की अनुमति नहीं

कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा की तैयारियां कर ली हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 11:32 PM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 11:32 PM (IST)
धर्मस्थलों में संक्रमितों के प्रवेश की अनुमति नहीं
धर्मस्थलों में संक्रमितों के प्रवेश की अनुमति नहीं

लखीमपुर : कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा की तैयारियां कर ली हैं। विशेष कर धर्म स्थलों पर, जहां नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं का ज्यादा आना जाना होता है। वहां देवी मंदिरों में मास्क लगाने के साथ-साथ सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी को जरूरी कर दिया गया है। प्रवेश द्वार पर ही हाथ सैनिटाइज करने होंगे पांच व्यक्ति से अधिक मंदिर में नहीं जा सकेंगे, जिसमें शारीरिक दूरी बनी रहे।

शहर के संकटा देवी, बंकटा देवी, शीतला देवी और भुइयां माता मंदिरों के अलावा जो भी धर्म स्थल होंगे, सभी जगहों पर यह सुरक्षा की जाएगी। डीएम शैलेंद्र सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को विसंक्रमित करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा। इसी के साथ इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर की यथासंभव व्यवस्था भी होनी चाहिए। डीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि धर्मस्थलों में प्रवेश की अनुमति उन्हें ही होगी, जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश करने वालों को फेस कवर यानी मास्क का प्रयोग जरूरी होगा। धार्मिक स्थल परिसर में कोरोना से बचाव संबंधी उपायों के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर का प्रदर्शन जागरूकता के लिए किया जाए। जहां तक संभव हो श्रद्धालु अपने जूते-चप्पलों को अपने वाहन में ही रखें। छह फीट की दूरी भी होगी जरूरी

संभव हो तो धर्म स्थल माइक से सभी आने वालों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक भी करें। परिसर के बाहर पार्किंग स्थलों, दुकानों, कैफिटेरिया आदि पर पूरे समय छह फिट की शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाए। शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए परिसर में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए छह फीट की दूरी पर साफ चिन्ह अंकित किए जाए। धर्म स्थल पर प्रवेश व निकासी की अलग-अलग व्यवस्था की जाए। बैठने के स्थानों को भी शारीरिक दूरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। क्रॉस वेंटिलेशन की भी होगी व्यवस्था

डीएम ने बताया कि धर्मस्थलों पर क्रॉस वेंटिलेशन का इस तरह से इंतजाम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके। वेंटिलेशन या एसी आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए और आद्रता की सीमा 40 से 70 फीसद होनी चाहिए।

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