जुलूस व प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी

अनलॉक टू में आवागमन व विविध आयोजनों में शर्तों के अनुसार छूट मिलेगी। निषेधाज्ञा लागू है इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक आयोजन पर रोक जारी है। बगैर एसडीएम की अनुमति ऐसे कोई भी आयोजन नहीं होंगे। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों का संचलन प्रतिबंधित है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 10:28 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 06:10 AM (IST)
जुलूस व प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी
जुलूस व प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी

कुशीनगर: अनलॉक टू में आवागमन व विविध आयोजनों में शर्तों के अनुसार छूट मिलेगी। निषेधाज्ञा लागू है, इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आयोजन पर रोक जारी है। बगैर एसडीएम की अनुमति ऐसे कोई भी आयोजन नहीं होंगे। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों का संचलन प्रतिबंधित है। अनुपालन कठोरता से कराया जाएगा।

यह बातें एसडीएम विध्यवासिनी राय ने कही। उन्होंने कहा कि श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, ईदुज्जुहा (बकरीद), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वंतत्रता दिवस, मोहर्रम व अनंत चतुर्दशी जैसे आयोजन नजदीक में हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। तेजी से पॉजिटिव केस मिलने से सतर्कता व जागरूकता बेहद जरूरी है। जिले की सीमाओं में शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन के नियमों व निर्देशों के अनुसार कुछ जरूरी को छोड़ सामुहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोक शांति भंग होने से रोकने एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है।

एडीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पंचायत, शिविर अथवा धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। लॉकडाउन में दिए गए निर्देशों का पालन कठोरता से किया जाएगा।

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