विवाहिता की हत्या करने वाले पति, जेठ-जेठानी को उम्रकैद

कुशीनगर के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की अदालत ने अभियुक्तों पर लगाया 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड अर्थदंड न देने पर काटनी होगी तीन माह की अतिरिक्त सजा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 12:52 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 12:52 AM (IST)
विवाहिता की हत्या करने वाले पति, जेठ-जेठानी को उम्रकैद
विवाहिता की हत्या करने वाले पति, जेठ-जेठानी को उम्रकैद

कुशीनगर : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने बुधवार को भैंस के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति तथा जेठ-जेठानी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय ने अदालत को बताया था कि वादी छेदीलाल ने 22 जुलाई 2011 को अहिरौली थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि उसकी लड़की रेनू की शादी छह वर्ष पूर्व ध्रुव प्रजापति निवासी लाला मुंडेरा थाना अहिरौली बाजार संग हुई थी। तीन साल बाद गौना हुआ और रेनू ससुराल गई। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग भैंस की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। पति तथा जेठ-जेठानी ने उसे मारा-पीटा। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन आरोपितों के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। जब मौके पर गया तो रेनू का शव गांव से सटे पोखरे में पड़ा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति ध्रुव प्रजापति, जेठ राधेश्याम तथा जेठानी संध्या के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वहां दाखिल पत्रावलियों, पेश सबूतों तथा उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने तीनों को सजा सुनाई।

59 हजार की खाद्य सामग्री सील, लिए गए पांच नमूने

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व डीएम के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को कसया में पांच दुकानों से नमूने लिए गए, तो 59 हजार पांच सौ 80 रुपये का खाद्य सामग्री सील करते हुए कारोबारियों के सुपुर्दगी में दिया गया। इसमें रामकोला रोड मदारी पट्टी कसया में 368 पैकेट स्पेशल मिल्क रस्क मूल्य 11 हजार 40 रुपये व फाजिलनगर में 25 टिना रिफाइंड मूल्य 48540 रुपये शामिल है। नायब तहसीलदार कसया के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने पांच दुकानों से छेना की मिठाई, रस्क, खोवा, रिफाइंड के नमूने लिए, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। इस दौरान खाने योग्य न होने वाले छेने की मिठाई को नष्ट कराया गया। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अन्जनी कुमार श्रीवास्तव, सतीश कुमार, सच्चिदानन्द गुप्ता, पंकज कुमार कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। अभिहित अधिकारी मानिक चंद्र सिंह ने कहा कि नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

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