कुशीनगर में दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

कुशीनगर में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपित को न सिर्फ सजा सुनाई बल्कि उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 12:40 AM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 12:40 AM (IST)
कुशीनगर में दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास
कुशीनगर में दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

कुशीनगर : विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फूलबदन ने बताया कि 29 मार्च 2019 को वादी ने रामकोला थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि उनकी 10 वर्षीय बच्ची शाम को छह बजे दरवाजे पर खेल रही थी। इस बीच पड़ोसी ने उसे बुलाकर माचिस खरीदने के लिए गांव की दुकान पर भेजा। बच्ची जब माचिस लेकर उसे देने पहुंची तो वह मुंह दबाकर बच्ची को कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। काफी समय बाद बच्ची को घर में न देख स्वजन परेशान हो गए। तलाश करते हुए जब पड़ोसी के घर पहुंचे तो वह अचेत हाल में मिली। पड़ोसी गायब था। उसके घर में कोई नहीं था। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपित जोखू उर्फ रामअशीष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा दाखिल पत्रावलियों के अवलोकन के बाद विद्वान न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।

युवती की फोटो से छेड़छाड़ कर वायरल करने का आरोप

पटहेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर सौंप कर कहा है कि उसने एक परिचित युवती से पुराना मोबाइल खरीदा। खराब हो जाने पर मोबाइल लौटा रुपये वापस करा लिए। मोबाइल में उसकी फोटो व इंस्टग्राम की आइडी रह गई। बगल का हैप्पी कुशवाहा एडिट फोटो के साथ अश्लील कमेंट व अशोभनीय टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम कर रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

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