महिला अपराध के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जासं. पडरौना कुशीनगर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को महिला अप

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 07:14 PM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 07:14 PM (IST)
महिला अपराध के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
महिला अपराध के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जासं. पडरौना, कुशीनगर: सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को महिला अपराध से जुड़े एक मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि कोतवाली पडरौना के गांव जंगल नाहर छपरा निवासी विनोद चौहान ने सत्र न्यायाधीश न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी। उस पर रामकोला क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के स्वजन को फोन कर 50 हजार रुपये मांगने तथा रुपये न देने पर युवती का अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जमानत मांग रहा आरोपित इस न्यायालय से जमानत पाने का हकदार नहीं हैं। इसी तरह कसया थाने के गांव मथौली निवासी व रुपये की लालच में पड़ोस की नाबालिग को दिल्ली निवासी अधेड़ संग बहला-फुसला कर भगा देने के मामले में नामजद मीरा ने अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सागर के न्यायालय में अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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