विवाहिता की हत्यारोपित सास की जमानत खारिज

दहेज में पांच लाख की नकदी व चार पहिया वाहन न मिलने पर विवाहिता के गले में फंदा डालकर हत्या की आरोपित सास की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार मौर्य ने बताया कि सैनी कोतवाली के गाजी का पुरवा निवासी फारुख अहमद ने अपनी बेटी साहिस्ता की शादी गांव के ही शीबू के साथ 2017 में किया था।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 10:04 PM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 10:04 PM (IST)
विवाहिता की हत्यारोपित सास की जमानत खारिज
विवाहिता की हत्यारोपित सास की जमानत खारिज

जासं, कौशांबी : दहेज में पांच लाख की नकदी व चार पहिया वाहन न मिलने पर विवाहिता के गले में फंदा डालकर हत्या की आरोपित सास की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार मौर्य ने बताया कि सैनी कोतवाली के गाजी का पुरवा निवासी फारुख अहमद ने अपनी बेटी साहिस्ता की शादी गांव के ही शीबू के साथ 2017 में किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली जन उसे दहेज में पांच लाख और चार पहिया वाहन लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। 10 अप्रैल 2019 को संदिग्ध दशा में साहिस्ता का शव गांव के बाहर एक खेत में पड़ा मिला। मामले को लेकर साहिस्ता के पिता फारुख ने साहिस्ता के पति, सास सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित सास अनवरी बानो की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रमोद कुमार ने आधार जमानत पर्याप्त न पाते हुए खारिज कर दिया।

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