गबन के आरोपित जेई की जमानत खारिज, कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण के भुगतान में हुआ था खेल

पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावन गांव में चार साल पहले कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य जिस ठेकेदार ने किया था भुगतान उसके बजाय जेई ने दूसरे फर्म को कर दिया था। मामले में निर्माण कराने वाली फर्म के संचालक ने जेई व ठेकेदार के खिलाफ सरकारी रुपयों के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 08:29 PM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 08:29 PM (IST)
गबन के आरोपित जेई की जमानत खारिज, कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण के भुगतान में हुआ था खेल
गबन के आरोपित जेई की जमानत खारिज, कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण के भुगतान में हुआ था खेल

कौशांबी। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावन गांव में चार साल पहले कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य जिस ठेकेदार ने किया था, भुगतान उसके बजाय जेई ने दूसरे फर्म को कर दिया था। मामले में निर्माण कराने वाली फर्म के संचालक ने जेई व ठेकेदार के खिलाफ सरकारी रुपयों के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया था। मामले में विशेष न्यायाधीश सी. एक्ट मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने जेई की जमानत खारिज कर दी है।

क्षेत्र के ही बिहका गांव निवासी इकराम रशीद बिल्डिग मैटेरियल कारोबारी हैं। वह हिद कंट्रक्शन एवं बिल्डिग सप्लायर कंट्रक्शन के संचालक भी हैं। वर्ष 2016-17 में उन्होंने जलनिगम (सीएनडीएस) से वर्क आर्डर मिलने के बाद 39.86 लाख की लागत से अहमदपुर पावन गांव स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराया था। निर्माण कार्य के दौरान ही उन्हें 10. 53 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था। आरोप है कि जल निगम अवर अभियंता पंकज श्रीवास्तव ने बाकी की रकम अपने नजदीकी ठेकेदार मेसर्स प्रदीप लाल श्रीवास्तव की फर्म को भुगतान कर दिया। जानकारी मिलने के बाद चहारदीवारी फर्म निर्माण कर्ता के होश उड़ गए। भुक्तभोगी ने आईजी प्रयागराज से प्रकरण की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी। तत्कालीन आईजी कवींद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर पूरामुफ्ती पुलिस ने जेई और ठेकेदार के खिलाफ सरकारी रुपयों के गबन के आरोप में केस दर्ज कर उनको जेल भेज दिया था। वहीं आरोपित जेई की जमानत के लिए अधिवक्ता ने न्यायालय में अर्जी डाली थी। मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश इलाहाबाद ने जमानत के पर्याप्त आधार न पाते हुए जेई पंकज श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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