असंगठित श्रेत्र के श्रमिक कराएं पंजीयन मिलेगा लाभ

कौशांबी प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने के लिए

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Feb 2021 10:39 PM (IST) Updated:Wed, 24 Feb 2021 10:39 PM (IST)
असंगठित श्रेत्र के श्रमिक कराएं पंजीयन मिलेगा लाभ
असंगठित श्रेत्र के श्रमिक कराएं पंजीयन मिलेगा लाभ

कौशांबी : प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने के लिए नई योजना लागू किया है। बीमा के जरिए दुर्घटना रूपी अनहोनी से श्रमिकों और उनके आश्रितों की हिफाजत करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का गोल्डेन कार्ड भी बनाया जाएगा। इससे वह अपना व अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करा सकेंगे। इलाज के दौरान आने वाले पांच लाख रुपये के खर्च का भुगतान सरकार करेंगी।

श्रम विभाग में पंजीयन श्रमिकों को विशेष तौर पर तीन प्रकार की सुविधा देने का फैसला सरकार ने किया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शक्ति राय ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग श्रम विभाग के कार्यालय पहुंचकर पंजीयन करा लें। पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत के दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण दिव्यांगता, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखों या एक हाथ व एक पैर की क्षति होने पर दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक हाथ, एक पैर व एक आंख को होने व स्थायी दिव्यांगता पर एक लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी। लाभार्थी को बीमा कंपनी को इसके लिए प्रतिवर्ष 12 रुपये प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। कहा कि आयुष्मान योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों के लिए जन आरोग्य योजना लागू इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। पंजीकृत श्रमिक को गंभीर बीमारी व कार्य के दौरान चोट लगने की स्थिति में 10,000 रुपये से पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत श्रमिकों की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये दिया जाएगा। पात्र श्रमिक जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय स्थित कार्यालय पहुंच कर पंजीयन कराएं।

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