गरीबों को मिलेगा ई-रिक्शा, होंगे आत्मनिर्भर, लाभार्थियों के चयन को टीम गठित

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को जीवन यापन में परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने गरीब सारथी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिलाधिकारी ने टीम का गठन कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 11:34 PM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 11:34 PM (IST)
गरीबों को मिलेगा ई-रिक्शा, होंगे आत्मनिर्भर, लाभार्थियों के चयन को टीम गठित
गरीबों को मिलेगा ई-रिक्शा, होंगे आत्मनिर्भर, लाभार्थियों के चयन को टीम गठित

कौशांबी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को जीवन यापन में परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने गरीब सारथी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिलाधिकारी ने टीम का गठन कर दिया है।

गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण सारथी योजना के तहत गरीब परिवार के व्यक्तियों को ई-रिक्शा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-रिक्शा के दाम का 40 फीसद सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। 60 फीसद ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जिसे लाभार्थी को छह-छह माह के अंतराल में तीन वर्ष के भीतर भुगतान करना होगा। यह धनराशि रिवाल्विग फंड से दी जाएगी। कहा कि लाभार्थियों के चयन के लिए टीम गठित की गई है। क्षेत्रीय पहन परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह जनपद का मूल निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ एक बार ही एक परिवार को मिलेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के साथ शपथ पत्र, आधार की छाया प्रति, ड्राइविग लाइसेंस की प्रति जमा करनी होगी। लाभार्थी ई-रिक्शा को खुद चलाएगा किसी को किराए पर नहीं दे सकता है। और न ही बेच सकता है। लाभार्थियों के चयन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर चयन मुख्य विकास अधिकारी करेंगे।

chat bot
आपका साथी