फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीएम फतेहपुर को दी चेतावनी

जासं, कौशांबी : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अर¨वद मिश्र ने महिला को भरण पोषण धनराशि की वस

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jan 2019 10:45 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jan 2019 10:45 PM (IST)
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीएम फतेहपुर को दी चेतावनी
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीएम फतेहपुर को दी चेतावनी

जासं, कौशांबी : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अर¨वद मिश्र ने महिला को भरण पोषण धनराशि की वसूली न कर पाने पर डीएम फतेहपुर को चेतावनी नोटिस दिया है। साथ ही कहा कि डीएम फतेहपुर 27 फरवरी को कोर्ट में आकर कारण स्पष्ट करें या धनराशि वसूली की कार्रवाई संपादित कराएं।

परिवार न्यायालय में कौशांबी निवासी कमला देवी की शादी फतेहपुर में हुई थी। किसी बात को लेकर पति ने उसे छोड़ दिया। इस पर उसने परिवार न्यायालय कौशांबी में भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया जिसमें न्यायालय ने महिला के पति बीरेंद्र कुमार यादव को एक निश्चित धनराशि भरणपोषण के लिए कमला को देने का का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद भी बीरेंद्र ने कमला को भरणपोषण राशि नहीं दी। इसके लेकर कमला ने दोबारा न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए डीएम फतेहपुर को बीरेंद्र से वसूली कर भरणपोषण दिलाने का निर्देश दिया था। पर्याप्त तामिला के बाद भी डीएम फतेहपुर ने वसूली प्रक्रिया संपादित नहीं की। इस पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम फतेहपुर को चेतावनी दी है कि वह वसूली कर महिला को भरणपोषण की राशि दिलाएं अथवा 27 फरवरी को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

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