हृदय रोग से बचाव को दिनचर्या एवं नियमित रखें खान-पान

कलावती नर्सिंग कालेज में विश्व हृदय दिवस पर भाषण प्रतियोगिता हुई। नर्सिंग

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Sep 2021 05:33 AM (IST) Updated:Thu, 30 Sep 2021 05:33 AM (IST)
हृदय रोग से बचाव को दिनचर्या एवं नियमित रखें खान-पान
हृदय रोग से बचाव को दिनचर्या एवं नियमित रखें खान-पान

संवाद सहयोगी, कासगंज : कलावती नर्सिंग कालेज में विश्व हृदय दिवस पर भाषण प्रतियोगिता हुई। नर्सिंग के विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। वहीं चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को हृदयाघात से बचाव के लिए जागरूक किया।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एसपी सिंह ने कहा कि इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम यूथ हाउटू कनेक्ट है। उन्होंने कहा कि हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे अहम अंग है। यदि हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अध्यापक पूनम ने कहा कि सही तरीके से खान-पान और नियमित दिनचर्या रखने से हृदयाघात से बचा जा सकता है। उन्होंने व्यायाम पर जोर दिया। विद्यार्थियों ने मदिरा पान को हृदय रोगियों के लिए घातक बताया। प्रतियोगी विद्यार्थियों ने बदलती जीवन शैली एवं जंक फूड को भी रोगों का जनक बताया। पवन कुमार, दिग्विजय सिंह, रोहिताश, लोकेंद्र, एमपी शर्मा, गुंजन, पूनम, दीक्षा रश्मि, सीता, पूजा, अमित, अंबुज, टीनू, संजय, खुशबु, अरुण मौजूद रहे। सिढ़पुरा में रायपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में विश्व हृदय दिवस पर गोष्ठी हुई। डा. विनायक ने विद्यार्थियों को हृदयाघात से बचने के उपाय बताए। निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। महाराज सिंह, ओपी सिंह, प्रेम कुमार, देवेश सिंह राठौर, भरत सिंह मौजूद रहे।

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास: किशोरी का अपहरण कर ले जाने एवं दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

11 जुलाई 2014 को सोरों के गांव की किशोरी शौच को गई थी। आरोप है कि तभी उसे गौतम एवं श्रीकृष्ण निवासी कछला थाना उझयानी ले गए उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के भाई ने गौतम और श्रीकृष्ण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने आरोपितों को दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में उपस्थित आरोपितों ने घटना से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की। घटना के पक्ष में विशेष लोक अभियोजन एडवोकेट संजीव कुमार दरक ने घटना के पक्ष में गवाहों एवं सुबूतों को पेश किया। विशेष न्यायाधीश रेप एवं पाक्सो एक्ट गजेंद्र ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित गौतम को दोष सिद्ध पाते हुए 10 साल का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जबकि श्रीकृष्ण को दोष मुक्त करार दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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