विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिभार में सौ फीसद छूट
कासगंज संवाद सहयोगी उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने बकाएदारों से बकाया वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है।
कासगंज, संवाद सहयोगी : उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने बकाएदारों से बकाया वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसमें किसानों एवं छोटे घरेलू और वाणिज्य उपभोक्ताओं को अधिभार में सौ फीसद छूट दी जाएगी। वहीं, बड़े उपभोक्ताओं को 50 फीसद छूट का प्रविधान किया है। योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। 21 अक्टूबर से शुरू होकर यह योजना 30 नवंबर तक चलेगी। इस अवधि में योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को बकाया जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं को और किसानों को अधिभार में सौ फीसद छूट दी गई है। यह लाभ दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ता बकाया की राशि को समान छह किस्तों में जमा कर सकते हैं। दो किलोवाट से अधिक पांच किलोवाट के उपभोक्ताओं को 50 फीसद तक की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में विच्छेदित बकाएदारों, विवादित एवं न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का भी समाधान होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से एकमुश्त समाधान योजना में लाभ उठाने की अपील की है।
योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में बिलराम गेट एवं प्रभूपार्क विद्युत विभाग के कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपभोक्ता आनलाइन विभाग की वेबसाइड पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए एक किस्त की धनराशि के साथ चालू बिल की धनराशि जमा करनी होगी।
- सत्यवीर, एसडीओ कासगंज