पालिकाध्यक्ष को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार स्थगित करने की चेतावनी

संवाद सहयोगी भोगनीपुर नगर पालिका परिषद की भूमि से अवैध कब्जा न हटाने व क्षतिपूर्ति की धनर

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 08:18 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 08:18 PM (IST)
पालिकाध्यक्ष को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार स्थगित करने की चेतावनी
पालिकाध्यक्ष को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार स्थगित करने की चेतावनी

संवाद सहयोगी, भोगनीपुर : नगर पालिका परिषद की भूमि से अवैध कब्जा न हटाने व क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा न करने पर उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग के अपर मुख्य सचिव ने पालिकाध्यक्ष भोगनीपुर सत्यप्रकाश संखवार को नोटिस जारी कर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को स्थगित किए जाने की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे की ओर से नगर पालिका परिषद पुखरायां के अध्यक्ष सत्यप्रकाश संखवार को भेजी गई कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि आपने नगर पालिका पुखरायां की भूमि संख्या 524 रकबा 41.99 वर्गमीटर पर आपका अवैधानिक कब्जा प्रमाणित पाया गया है। न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपजिलाधिकारी भोगनीपुर के दो नवंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में बेदखली व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद पुखरायां के पत्र दिनांक 20 नवंबर के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने के लिए दिए गए नोटिस के बाद भी बेदखली, क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न कराया जाना व पद पर रहते हुए शासकीय क्षति पहुंचाने और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर व्यक्तिगत लाभ लेने का आपका यह कृत्य अनैतिक है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 (क), 48 (ख)के प्रविधानों के विपरित है। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अपना जवाब जिलाधिकारी कानपुर देहात के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त न होने पर यह मान लिया जाएगा की आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और प्रकरण में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा। तहसीलदार रामशंकर वर्मा ने बताया कि नोटिस पालिकाध्यक्ष सत्यप्रकाश संखवार को भेज दी गई है।

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