बुजुर्ग की हत्या में दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात गजनेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 08:39 PM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 09:05 PM (IST)
बुजुर्ग की हत्या में दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास
बुजुर्ग की हत्या में दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : गजनेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में 80 वर्षीय बुजुर्ग का शव घर के अंदर मिला था। हाथ में नॉयलान की रस्सी बंधी होने के साथ ही मुंह पर कपड़ा बंधा मिला था। पुत्र की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपितों को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

गजनेर थाना क्षेत्र के गंगागंज गांव निवासी सुरेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 13 जून 2016 को वह कपड़े खरीदने के लिए कानपुर गया था। समय अधिक होने से रात में वहीं रुक गया जबकि 80 वर्षीय पिता ओंकार नाथ उर्फ मुन्ना तिवारी घर में अकेले थे। रात में किसी ने उनकी हत्या कर दी, सुबह जानकारी मिलने पर वह घर पहुंचा तो शव तख्त पर मिला था। वहीं हाथ नॉयलान की रस्सी से बंधे थे और मुंह में कपड़ा बंधा था। पुलिस विवेचना में गांव के ही देवीदास व छोटू उर्फ राजपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, दोनों के पड़ोस की महिला से अवैध संबंधों की जानकारी ओंकारनाथ को हो गई थी। इसके चलते उनकी हत्या की गई थी। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक द्वितीय निजेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने बचाव व अभियोजन पक्षों को सुना। बचाव पक्ष की ओर से आरोपितों को गलत फंसाने का तर्क दिया गया। इसके साथ ही अभियुक्तगणों के परिवार में अन्य व्यक्ति न होने से भरण पोषण की समस्या होगी, इसलिए कम से कम दंड दिया जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामला गंभीर प्रवृति का है। 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या में मानवीय व्यवहार भी नहीं रखा, इसलिए अधिक से अधिक सजा दी जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त देवीदास व छोटू उर्फ राजपाल को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या मामले में अभियुक्त देवी दास व छोटू उर्फ राजपाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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