मारपीट में अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच जाने के दौरान गांव की

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 09:25 PM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 09:25 PM (IST)
मारपीट में अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास
मारपीट में अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच जाने के दौरान गांव की चार लोगों ने युवक के साथ मारपीट की थी। वहीं बचाव में आए भाई को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। मामले में दो भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

13 जुलाई 2012 को सजेती थाना क्षेत्र के लहुरीमऊ निवासी भोले ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह शौच के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही तीन भाइयों कुलदीप, संदीप, दिलीप व दानिश गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। वहीं बचाव में पहुंचे भाई अजय पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी। वहीं सुनवाई के दौरान करीब सात माह पूर्व संदीप की मृत्यु हो गई। मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. विजय सिंह ने बताया कि न्यायालय ने कुलदीप, दिलीप व दानिश को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

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