लापरवाही में गाड़ी से टक्कर मारने पर दोषी को छह माह का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात करीब 25 वर्ष पूर्व बिल्हौर थाना क्षेत्र के अरौल मोड़ के पास

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 07:29 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 07:29 PM (IST)
लापरवाही में गाड़ी से टक्कर मारने पर दोषी को छह माह का कारावास
लापरवाही में गाड़ी से टक्कर मारने पर दोषी को छह माह का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : करीब 25 वर्ष पूर्व बिल्हौर थाना क्षेत्र के अरौल मोड़ के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित जीप ने महिला को टक्कर मार दी थी। घटना में महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुत्र ने आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद की कोर्ट में चल रही थी। मामले में आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है।

भीटीहवेली निवासी करन कटियार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अक्टूबर 1996 को वह मां लीलावती के साथ घर से अरौल जा रहा था। अरौल मोड़ के पास कन्नौज से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित जीप ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद आरोपित चालक वाहन के साथ फरार हो गया था। घटना में महिला गंभीर रूप घायल हो गई थी। वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मामले में दिवंगत के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मंगलपुर थाना क्षेत्र के असलनापुर निवासी संजीव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त संजीव कुमार को दोष सिद्ध किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी धर्म नारायण सिंह ने बताया कि बताया कि अभियुक्त संजीव कुमार को छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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