मासूम से दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मासूम से करीब छह वर्ष

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 08:46 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 08:46 PM (IST)
मासूम से दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास
मासूम से दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मासूम से करीब छह वर्ष पूर्व गांव के ही दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

जुलाई 2015 में गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह कानपुर में प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है। घर में आटा न होने के कारण अपनी आठ वर्षीय पुत्री को हाइवे पर आटा लेने के लिए बुलाया था। अधिवक्ता गिरीश नारायण द्विवेदी ने बताया कि पिता के न मिलने पर किशोरी वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही बाबूराम व अजय उर्फ परशुराम ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद बदहवास हालत में घर पहुंची किशोरी ने स्वजन को घटना के संबंध में बताया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 में चल रही थी। नियत तिथि पर बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें दीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष को गाली-गलौज करने के मामले में न्यायालय ने बाबूराम को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

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