बंदियों को कानूनी बारीकियों से किया जागरूक

जागरण संवाददाता कानपुर देहात जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को कानूनी बारीकियों के ब

By JagranEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 08:16 PM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 08:16 PM (IST)
बंदियों को कानूनी बारीकियों से किया जागरूक
बंदियों को कानूनी बारीकियों से किया जागरूक

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को कानूनी बारीकियों के बारे में बताने के लिए गुरुवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित शिविर में बंदियों को शासन से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित शिविर में सचिव साक्षी गर्ग ने बताया कि जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए शासन की ओर से निश्शुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। निश्शुल्क पैनल उनके पक्ष को न्यायालय में रखता है क्योंकि गरीब व बेसहारा बंदियों के पास अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता रखने तक की व्यवस्था नहीं होती है, जिसे देखते हुए शासन की ओर से उन्हें यह सुविधा दी गई है। इसके साथ ही वैकल्पिक समाधान के बारे में बताया गया। विवाद के वैकल्पिक समाधान के अंतर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाएं और तकनीक आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना मुकदमे के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती हैं। विवाद समाधान की प्रमुख वैकल्पिक प्रक्रियाएं मध्यस्थ, सुलह मध्यस्थता व संधिवार्ता है। शिविर में जेल अधिकारियों से उच्च न्यायालय में गठित हाई पावर कमेटी के आदेशों के अनुक्रम में अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए बंदियों के बारे में भी जानकारी ली गई। इस दौरान उपजेलर कुंवर रणंजय सिंह, उप जेलर राजेश राय मौजूद रहे।

chat bot
आपका साथी