मारपीट मामले में 22 वर्ष बाद अभियुक्तों को एक वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात शिवराजपुर कस्बा में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में ि

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Oct 2021 08:11 PM (IST) Updated:Thu, 14 Oct 2021 08:11 PM (IST)
मारपीट मामले में 22 वर्ष बाद अभियुक्तों को एक वर्ष का कारावास
मारपीट मामले में 22 वर्ष बाद अभियुक्तों को एक वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : शिवराजपुर कस्बा में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। मामले में आरोपितों ने सास, बहू व बेटी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

शिवराजपुर निवासी श्रीदेई ने वर्ष 1999 में मुकदमा दर्ज कराते हुए पड़ोसी अखिलेश कुमार व दिलीप कुमार पर कूड़ा डालने से मना करने पर बहू मुन्नी देवी, बेटी पुष्पा व अन्नू को लाठी डंडे से पीटकर घायल करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद तौसीफ रजा की कोर्ट में चल रही थी। मामले में बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभास रंजन ने बताया कि न्यायालय ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त अखिलेश कुमार व दिलीप कुमार को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

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