साइलेंसर से छेड़छाड़ कर फैलाया ध्वनि प्रदूषण तो 15 हजार तक जुर्माना

जागरण संवाददाता कानपुर देहात बिना साइलेंसर व साइलेंसर को परिवर्तित कर बाइक सवार अब अि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 08:37 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 08:37 PM (IST)
साइलेंसर से छेड़छाड़ कर फैलाया ध्वनि प्रदूषण तो 15 हजार तक जुर्माना
साइलेंसर से छेड़छाड़ कर फैलाया ध्वनि प्रदूषण तो 15 हजार तक जुर्माना

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : बिना साइलेंसर व साइलेंसर को परिवर्तित कर बाइक सवार अब अधिक ध्वनि का उत्सर्जन नहीं कर सकेंगे। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने पर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर संभागीय परिवहन विभाग ने बाइक डीलरों को भी निर्देश जारी किए हैं।

युवा पीढ़ी बुलेट के साथ ही अन्य बाइक में साइलेंसर को परिवर्तित कर फैशन में प्रयोग कर रही है। साइलेंसर को परिवर्तित कर तेज आवाज को युवा स्टेटस से जोड़कर देख रहे हैं। तेज आवाज के साथ हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर देखते हुए शासन की ओर से कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि उत्सर्जित करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वाहन में साइलेंसर को परिवर्तित कराने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं निर्धारित मानक से अधिक की ध्वनि उत्सर्जित करने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए।

मंगलवार को दोपहिया वाहन डीलरों के साथ परिवहन विभाग ने बैठक नए नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। एआरटीओ मनोज वर्मा ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वाहन खरीदने के दौरान स्वामियों को देना होगा शपथ पत्र वाहन स्वामियों को खरीदने के समय डीलर को साइलेंसर परिवर्तित न कराने का शपथ पत्र देना होगा। संभागीय परिवहन विभाग की ओर से डीलरों को इसका प्रोफार्मा दे दिया गया है। शपथ पत्र देने के बाद भी यदि वाहन स्वामी की ओर से साइलेंसर को परिवर्तित किया जाता है तो परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।

chat bot
आपका साथी