पुलिस टीम पर हमला करने में चार दोषियों को नौ माह का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात राजपुर थाना क्षेत्र के गौरीरतन गांव में दबिश देने गई पुलिस

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 07:44 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 07:44 PM (IST)
पुलिस टीम पर हमला करने में चार दोषियों को नौ माह का कारावास
पुलिस टीम पर हमला करने में चार दोषियों को नौ माह का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : राजपुर थाना क्षेत्र के गौरीरतन गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर आरोपितों ने ईंट-पत्थर चला हमला कर दिया था। घटना में एक सिपाही घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद की कोर्ट में चल रही थी।मामले में न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए नौ माह कारावास की सजा सुनाई है।

राजपुर थाना क्षेत्र के गौरीरतन बांगर गांव में 27 नवंबर 2007 को तत्कालीन एसओ दीनदयाल वर्मा, हमराही अनिल कुमार वर्मा, मान सिंह, संजय बाजपेयी के साथ दबिश देने गए थे। पुलिस टीम पर आरोपित रामऔतार, भगवान सिंह, भूरा व लक्ष्मन ने गालियां देते हुए ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। घटना में हमराही संजय बाजपेयी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर बचाव व अभियोजन में जमकर बहस हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी धर्म नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त रामऔतार, भगवान सिंह, भूरा व लक्ष्मन को दोष सिद्ध करते हुए नौ माह कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 22 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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