नगर पालिका की भूमि पर बने अवैध निर्माण को ढहाया
संवाद सहयोगी भोगनीपुर पुखरायां बाईपास के किनारे नगर पालिका परिषद पुखरायां की भूमि पर
संवाद सहयोगी, भोगनीपुर : पुखरायां बाईपास के किनारे नगर पालिका परिषद पुखरायां की भूमि पर पालिकाध्यक्ष सत्यप्रकाश संखवार
द्वारा अवैध रुप से कब्जा कर बनाया गया पक्का निर्माण रविवार को राजस्व कर्मियों ने जेसीबी से ढहा दिया।
भोगनीपुर की एसडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि नगर पालिका परिषद पुखरायां के अध्यक्ष सत्यप्रकाश संखवार ने पुखरायां बाईपास के किनारे मोहल्ला इन्द्रानगर की सीमा में नगर पालिका परिषद पुखरायां की भूमि संख्या 524 रकबा 441.99 वर्गमीटर पर अवैध रुप से कब्जा कर पक्का भवन बना लिया था। इस मामले में पुखरायां के हरीशचंद्र ने उच्च न्यायालय में वर्ष 2019 में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी 2019 को तत्कालीन जिलाधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में भूमि संख्या 524 पर अवैध कब्जा पाया गया था।जिलाधिकारी की जांच के बाद नगर पालिका परिषद पुखरायां के अधिशाषी अधिकारी रामअचल कुरील ने एसडीएम भोगनीपुर के न्यायालय में पालिकाध्यक्ष सत्यप्रकाश संखवार के विरुद्ध पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल कर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की थी। इस मामले में विहित अधिकारी व उपजिलाधिकारी दीपाली भार्गव ने 2 नवम्बर 2020 को नगर पालिका परिषद पुखरायां की भूमि संख्या 524 रकबा संख्या 441.99 वर्गमीटर से सत्यप्रकाश संखवार निवासी इंद्रानगर पुखरायां को बेदखल करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही लंबे समय से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में क्षतिपूर्ति हेतु 25 लाख 40 हजार 160 रुपया क्षतिपूर्ति के रुप में वसूल करने का आदेश किया था। न्यायालय ने आदेश में नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी को प्रतिवादी सत्यप्रकाश संखवार को भूमि से बेदखल करने और हर्जाना धनराशि वसूल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक न तो भूमि से कब्जा हटाया और न ही जुर्माना वसूली की कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार मनीष द्विवेदी और आरआइ अखिलेख कुमार के साथ कब्जे को ढहाया गया है।