दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को 10 वर्ष का सश्रम क

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Sep 2021 09:09 PM (IST) Updated:Sat, 04 Sep 2021 09:09 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास
दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सास ससुर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ 29 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

भोगनीपुर थाना क्षेत्र के कल्ला गांव निवासी अनीता की शादी मई 2014 में शिवबालक के साथ हुई थी। शादी के बाद ही ससुरालियों ने दहेज में बाइक व ढाई लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। 14 अगस्त 2016 को अनीता का शव ससुराल में संदिग्ध हालात मिला था। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे पिता राजेश्वर ने पुत्री अनीता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता ने शिवबालक, ससुर गोरेलाल व सास सरस्वती पर पुत्री को प्रताड़ित करने व सुनियोजित ढंग से हत्या करने के आरोप लगाए थे।पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम कनिष्क कुमार की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अभियुक्त शिवबालक को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सास व ससुर को सात सात साल की सजा सुनाई गई है। वहीं पति शिवबालक पर 29 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं सास ससुर पर 24 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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