दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्य

By JagranEdited By: Publish:Mon, 15 Feb 2021 08:43 PM (IST) Updated:Mon, 15 Feb 2021 08:43 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास
दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित पति, सास-ससुर व देवर को दोष सिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपित पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं सास-ससुर व देवर को सात साल कारावास के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है।

दिवंगत के चाचा तुलसीराम ने जनवरी 2016 में घाटमपुर थाने में दी तहरीर में बताया था कि भतीजी बिटोला की शादी वर्ष 17 जून 2012 को महनीपुर थाना घाटमपुर निवासी विजय उर्फ पूतन के साथ की थी, जिसमें यथाशक्ति दान दहेज दिया गया था। इसके बाद भी ससुराल में एक लाख रुपये व बाइक लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मांग पूरी न करने पर भतीजी को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने कई बार मायके आकर बताई थी। मांग पूरी न करने पर छह जनवरी 2016 की रात भतीजी के पति रणवीर उर्फ पूतन, ससुर अरविद, सास मिथलेश, देवर पंकज ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को गेहूं के खेत में छिपा दिया। दूसरे दिन ग्रामीणों से उन्हें घटना के संबंध में फोन पर जानकारी मिली। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित पति रणवीर उर्फ पूतन, ससुर अरविद, सास मिथलेश, देवर पंकज को दोष सिद्ध किया है। न्यायालय ने अभियुक्त रणवीर उर्फ पूतन को 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं ससुर अरविद, सास मिथलेश, देवर पंकज को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपित पति, सास, ससुर व देवर को दोष सिद्ध किया गया है। अभियुक्त रणवीर उर्फ पूतन को 10 साल व अन्य लोगों को सात साल की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

chat bot
आपका साथी