10 केंद्रों पर 36 घंटे तक चलेगी मतगणना
जागरण संवाददाता कानपुर देहात जिले में रविवार को सुबह आठ बजे से ही मतगणना शुरू हो ज
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : जिले में रविवार को सुबह आठ बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 10 मतगणना केंद्रों पर कुल 36 घंटे तक गिनती चलेगी और परिणाम आएंगे। सुबह 10 बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद है कि प्रधान पद प्रत्याशी का परिणाम पहले आएगा। 408 जिला पंचायत सदस्य समेत प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्यों का भाग्य मतपेटी से रविवार से लेकर अगले दिन सोमवार तक निकलेगा।
मतगणना के लिए पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। इसमें 5405 मतगणना कर्मी शामिल होंगे जो दो मई सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू करेंगे। यह मतगणना करीब 36 घंटे तक चलेगी। गणना तीन चरण में की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाते रहेंगे। इस दौरान समर्थकों को प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा साथ ही किसी भी तरह का विजय जुलूस निकालने पर कार्रवाई होगी। कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और एक एंबुलेंस हर केंद्र पर होगी साथ ही कोविड हेल्प डेस्क रहेगी। यहां पर डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी और थर्मल स्कैनर से तापमान व पल्स ऑक्सीमीटर से मापने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। मतगणना से पहले सैनिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं मतगणना के चक्र के हिसाब से प्रत्याशी व एजेंट को बुलाया जाएगा जिससे अनावश्यक भीड़ न हो। वहीं सिटिग प्लान भी कोविड प्रोटोकाल के तहत होगा जिसके लिए चुनाव आयोग से निर्देश दिए जा चुके हैं। 12 घंटे तक पहली टीम मतगणना करेगी इसके बाद ही उन्हें आराम दिया जाएगा व दूसरी टीम जिम्मेदारी संभालेगी।
यह रहेगी व्यवस्था
मतगणना टेबल करीब छह फीट की दूरी पर रहेगी जिससे संक्रमण का खतरा न हो। प्रत्याशी व एजेंट बैरीकेडिग के दूसरी तरफ ही रहेंगे और बाकी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दो सौ मीटर की परिधि में दुकान बंद होगी व कोई वाहन नहीं खड़ा किया जाएगा। पान मसाला, सिगरेट व तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल लाना भी प्रतिबंधित होगा।
ऐसी दशा में मतपत्र होगा अस्वीकार
-जब सामने की ओर कोई निशान न लगा हो।
- निशान दिए गए उपकरण की बजाए किसी और चीज या गलत तरीके से लगाया गया हो।
-जब निशान खाली स्थान या पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह से गलत स्थान पर लगा हो।
-जब दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगा हो।
-कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो जा।
-मतपत्र कटा फटा हो और उसकी पहचान होना संभव न हो।
-जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो।
-निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो।