चरस मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता कानपुर देहात सिकंदरा थाना क्षेत्र में 28 दिसंबर को पुलिस ने एक महिला को

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 07:18 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 07:18 PM (IST)
चरस मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज
चरस मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सिकंदरा थाना क्षेत्र में 28 दिसंबर को पुलिस ने एक महिला को 8.150 किलो ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। जिला जेल में बंद महिला के अधिवक्ता की ओर से जमानत के प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायालय सप्तम में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

28 दिसंबर 2020 को सिकंदरा बाईपास के पास से एसटीएफ व पुलिस ने चौबेपुर थानाक्षेत्र के रमेशपुर निगोही निवासी सुशीला पत्नी स्व. शैलेंद्र को पकड़ा था। तलाशी के दौरान महिला के पास से 8.150 किलोग्राम चरस बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपित महिला पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय सप्तम प्रवीण कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रही थी। बचाव पक्ष की ओर से पांच दिन पूर्व न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि नियत की गई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि महिला औरैया जनपद से दवा लेकर लौटी थी और सिकंदरा बाईपास के पास चौबेपुर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। उसे पुलिस ने झूठा फंसाया है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया साथ ही भारी मात्रा में चरस बरामद होने के साथ ही अंतर्राज्यीय गिरोह में संलिप्त होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत का आधार पर्याप्त न पाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में आरोपित सुशीला की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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