चरस मामले में चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज

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By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Jan 2021 06:44 PM (IST) Updated:Mon, 25 Jan 2021 07:49 PM (IST)
चरस मामले में चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज
चरस मामले में चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सिकंदरा थानाक्षेत्र में 28 दिसंबर को एसटीएफ ने तीन महिलाओं समेत सात लोगों को चरस के साथ पकड़ा था। अधिवक्ता की ओर से जमानत के प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी सुनवाई सोमवार को अपर सत्र न्यायालय सप्तम में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार लोगों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जबकि तीन लोगों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।

28 दिसंबर 2020 को सिकंदरा बाईपास के पास से एसटीएफ ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के रमेशपुर निगोही निवासी सुशीला, बिहार के मोतिहारी निवासी सोनी खातून, पूर्वी चंपारण निवासी खुर्शीद सिद्दीकी, सलीम अंसारी, गुड़िया खातून सहित सात लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा था। आरोपितों के पास से 30 किलो से अधिक चरस बरामद हुई थी। जिला जेल में बंद सोनी खातून, खुर्शीद सिद्दीकी, सलीम अंसारी, गुड़िया खातून के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय सप्तम प्रवीण कुमार पांडेय की कोर्ट में सोमवार को हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि एसटीएफ की ओर से गलत फंसाने का आरोप लगाया गया। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया साथ ही भारी मात्रा में चरस बरामद होने के साथ ही अंतरराज्यीय गिरोह में संलिप्त होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत का आधार पर्याप्त न पाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में आरोपित खुर्शीद सिद्दकी, सलीम अंसारी, गुड़िया खातून व सोनी खातून की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

चार लोगों के पास से मिली थी इतनी चरस

- सोनी खातून - 4 किलो 100 ग्राम

- खुर्शीद सिद्दकी - 3 किलो 100 ग्राम

- सलीम अंसारी - 4 किलो 150 ग्राम

- गुड़िया खातून - 3 किलो 200 ग्राम

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