पुलिस पर हमले के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

जागरण संवाददाता कानपुर देहात करीब आठ माह पूर्व रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भीखदेव गांव में

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 08:27 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 08:27 PM (IST)
पुलिस पर हमले के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
पुलिस पर हमले के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : करीब आठ माह पूर्व रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भीखदेव गांव में पूछताछ को गई पुलिस पर परिवार के लोगों ने हमला कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले में मुख्य आरोपित रफीक अली की गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसे खारिज कर दिया गया है।

20 मार्च 2021 को भींखदेव कहिजरी गांव में पीड़िता को ससुराल भेजने गई पुलिस टीम पर रफीक ने परिवार संग मिलकर हमला कर दिया था। घटना में चौकी इंचार्ज, पीड़िता सहित चार लोग घायल हो गए थे। घटना में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था जबकि मुख्य आरोपित रफीक फरार था। मंगलवार को आरोपित को गिरफ्तार कर सर्विस पिस्टल बरामद की गई थी। बचाव पक्ष ने बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोमल शुक्ला की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।

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