कृषि उत्पादक संगठन भी कर सकेंगे गेहू् की खरीद

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By JagranEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 08:07 PM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 08:07 PM (IST)
कृषि उत्पादक संगठन भी कर सकेंगे गेहू् की खरीद
कृषि उत्पादक संगठन भी कर सकेंगे गेहू् की खरीद

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : अब कृषि उत्पादक संगठन भी गेहूं की खऱीद कर सकेंगे। किसानों को बिक्री की समस्या न हो यह देखते हुए शासन की ओर से कृषि विभाग में पंजीकृत संगठनों को खरीद की अनुमति दी गई है।

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं खरीद के लिए 58 केंद्र को अनुमति मिली है, जिसमें खाद्य विभाग, पीसीयू, पीसीएफ, मंडी समिति सहित पांच एजेंसियां खरीद कर रही हैं। किसानों को गेहूं बिक्री करने में समस्या न हो यह देखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कृषि उत्पादक संगठनों को भी खरीद की अनुमति दी गई है। मंडी समिति के निर्देशन पर उत्पादक संगठन गेहूं की खरीद करेंगे। उत्पादक संगठनों की बैंक क्रेडिट के अनुसार ही वह खरीद कर सकेंगे। शासन ने एक साल पूर्व पंजीकृत हुए संगठनों को खऱीद की अनुमति दी है। वहीं उनके खाते में 10 लाख रुपये होने की शर्त भी रखी गई है, जबकि दूसरी श्रेणी में 50 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं पारदर्शिता रखने के लिए एक किसान से 60 क्विंटल से अधिक की खरीद उत्पादक संगठन नहीं कर सकेंगे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि गेहूं बिक्री के दौरान किसानों को समस्या न हो यह देखते हुए शासन की ओर से कृषि उत्पादक संगठनों को खरीद के निर्देश दिए गए हैं।

सात दिन में होगा भुगतान

एजेंसियों के खरीद केंद्रों में शासन ने गेहूं खरीद के बाद भुगतान 72 घंटे में करने के निर्देश दिए गए है। वहीं उत्पादक संगठनों के पास छोटी पूंजी होने के कारण इन्हें नियमों में ढील दी गई है, जिसके तहत यह खरीदे गए गेहूं पर किसान को सात दिन में भुगतान कर सकेंगे।

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