प्रशासन ने तय किया निजी एंबुलेंस का किराया
जागरण संवाददाता कानपुर देहात अब निजी एंबुलेंस आपदा में अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिले
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : अब निजी एंबुलेंस आपदा में अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिले में मनमाना किराया वसूलने की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने कदम उठाया है। निजी एंबुलेंस के किराए की दर तय कर दी गई है। इससे अधिक किराया लेने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी।
कोरोना काल में निजी एंबुलेंस संचालक जमकर मनमानी कर रहे थे। तीन से चार गुना किराया लोगों से वसूला जा रहा था और मजबूरी में लोग फंस रहे थे। एक तरफ जहां सरकारी एंबुलेंस निश्शुल्क हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने से इनकी व्यस्तता अधिक रहती है। ऐसे में निजी एंबुलेंस चालक जमकर लोगों का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब डीएम जेपी सिंह ने आदेश जारी कर इनका किराया तय कर दिया है। अगर इससे अधिक कोई किराया लेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोई मनमानी करें तो कोविड कंट्रोल रूम नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा कोई निजी वाहन जो मरीज को आकस्मिक स्थिति में ले जाने के लिए प्रयोग कर रहा और रुपये ले रहा है तो उस पर भी बीएलएस के किराये की दर तय की जाएगी। वहीं इसके अलावा ऑक्सीजन, चिकित्सीय स्टाफ का जो रुपये लगता है उतना ही लिया जाएगा। कोविड 19 से मृत्यु पर निश्शुल्क सरकारी एंबुलेंस मिलेगी इसके लिए डॉ. एपी वर्मा 9839673095 के नंबर पर संपर्क किया जा सकेगा। जिलाधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि किराया तय कर दिया गया है। अगर किसी ने अधिक रुपये लिये तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह रहेगा किराया
बीएलएस : 800 रुपये (80 किलोमीटर तक) इसके अतिरिक्त जाने पर 10 रुपये प्रति किलोमीटर
एएलएस : 960 रुपये (80 किलोमीटर तक) 12 रुपये प्रति किलोमीटर इससे अतिरिक्त जाने पर
चालक : 500 रुपये प्रतिदिन (आठ घंटा) 100 रुपये प्रति घंटा आठ घंटे के अतिरिक्त
इन नंबरों पर करें शिकायत
अधिक किराया लेने पर इस नंबर पर फोन कर व मोबाइल नंबर पर वाट्सएप के जरिए भी शिकायत की जा सकेगी। यह नंबर 9044070030,
05111271042 व 05111271007 है।