आधा किलो चरस मिलने पर अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता कानपुर देहात एनडीपीएस मामले में अपर सत्र न्यायालय सप्तम ने घाटमपुर थानाक्षे
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : एनडीपीएस मामले में अपर सत्र न्यायालय सप्तम ने घाटमपुर थानाक्षेत्र निवासी एक अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
सितंबर 2019 में घाटमपुर थाना क्षेत्र के बेहटा गंभीरपुर निवासी शमशेर यादव उर्फ मुखिया को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौरी ककरा गांव के पास से पकड़ा था। तलाशी के दौरान आरोपित के पास से आधा किलो चरस बरामद हुआ था। इस पर पुलिस ने अरोपित के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय सप्तम प्रवीण कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रही थी। आरोपित ने न्यायालय में अपराध होना स्वीकार किया था। इसके साथ ही अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की थी और भविष्य में अपराध न करने की शपथ दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित को दोष सिद्ध किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को डेढ़ साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को दोषी मानते हुए डेढ़ वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है।