जानलेवा हमला करने पर अभियुक्त को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात अकबरपुर थाना क्षेत्र के भगवंतपुर गांव में वर्ष 2012 में चार

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 06:23 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 06:23 PM (IST)
जानलेवा हमला करने पर अभियुक्त को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
जानलेवा हमला करने पर अभियुक्त को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : अकबरपुर थाना क्षेत्र के भगवंतपुर गांव में वर्ष 2012 में चार लोगों ने शराब पिलाने से मना करने पर ईंट से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में हो रही थी। न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

20 दिसंबर 2012 को भगवंतपुर निवासी राघवेंद्र सिंह घर लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में गांव के मनोज ने शराब पिलाने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपित मनोज यादव, अंकुर यादव, पंजाबी व बलिहारा निवासी रिकू उर्फ पिटू ने मारपीट कर दी थी। शोर मचाने पर परिवार के अशर्फीलाल व अनामिका के पहुंचने पर उनको भी पीट दिया था। इसके बाद ईंट से जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मनोज, अंकुर व पंजाबी को दोष मुक्त कर दिया है। वहीं बलिहारा निवासी रिकू उर्फ पिटू को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को नौ माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अभियुक्त रिकू उर्फ पिटू को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपितों को दोषमुक्त किया गया है।

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