दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2014 में ससुरालियों ने द

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 07:12 PM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 07:12 PM (IST)
दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : रूरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2014 में ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता की जहर खिलाकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने पति, सास-ससुर को दोष सिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

घाटमपुर थानाक्षेत्र के बनहरी गांव निवासी सुघर सिंह ने वर्ष 2011 में बेटी सोनी की शादी रूरा क्षेत्र के इकघरा गांव निवासी विजय कुमार से की थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज में बाइक, सोने की चेन की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर ससुरालियों ने सोनी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं वर्ष 2014 में जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुधवार को न्यायालय ने पति विजय कुमार, सास भाग्यवती, ससुर रामरतन को दोष सिद्ध किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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