कानपुर में शादी से इन्कार पर की युवक की हत्या, कोर्ट ने आरोपित को सुनाई उम्रकैद की सजा
जाजमऊ के कैलाश नगर निवासी पवन घोष का चकेरी के देवीगंज निवासी शेखर राबर्ट के घर आना जाना था।एडीजीसी अरविंद डिमरी ने बताया कि शेखर अपनी बेटी से शादी के लिए पवन पर दबाव डालता था। इसी के चलते वह अपनी पत्नी डाली के साथ पवन के घर पहुंचा।
कानपुर, जागरण संवाददाता। बेटी के साथ शादी करने से इंकार करने पर युवक की ईंट से कुचलकर हत्या करने वाले को अदालत ने उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।जुर्माने से 15 हजार रुपये की राशि मृतक युवक के पिता को दी जाएगी।हत्या में आरोपित महिला दोषी करार दिए जाने के बाद से फरार है। न्यायालय ने उसे फरार घोषित करते हुए कुर्की नोटिस जारी की है।
जाजमऊ के कैलाश नगर निवासी पवन घोष का चकेरी के देवीगंज निवासी शेखर राबर्ट के घर आना जाना था। एडीजीसी अरविंद डिमरी ने बताया कि शेखर अपनी बेटी से शादी के लिए पवन पर दबाव डालता था। इसी के चलते वह अपनी पत्नी डाली के साथ पवन के घर पहुंचा और उसके पिता को धमकाया भी था।11 नवंबर 2007 की रात्रि शेखर एक पुलिसकर्मी के साथ पवन के घर पहुंचा और पिता बद्रीनाथ घोष को बताया कि उनके बेटे ने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली है।पड़ोसियों के साथ वह राबर्ट के घर पहुंचे तो वहां खून से सनी ईंट, रूमाल मिला।पवन के सिर से खून निकल रहा था।हत्या को आत्महत्या बनाने के लिए शव को केरोसिन डालकर जला दिया गया था।इस मामले में गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट के बाद न्यायालय ने शेखर और डाली को दोषी पाया।डाली हाजिर नहीं हुई तो न्यायालय ने उसके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी करते हुए शेखर को सजा सुनायी।