कन्नाैज में किशोरी से छेडख़ानी करने पर युवक को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की कैद
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के लोहामढ़ गांव में 21 मार्च 2017 को सुबह 10 बजे एक किशोरी अपनी ननिहाल में पेपर देने के लिए आई थी। गांव के ही अवनीश पांडेय ने अपने घर बुलाया और उसका मुंह दबाकर छेड़छाड़ करने लगा।
कन्नाैज, जागरण संवाददाता। ननिहाल में आई किशोरी से छेडख़ानी व मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोप में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपित युवक को दोषसिद्ध करते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अपराधी को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के लोहामढ़ गांव में 21 मार्च 2017 को सुबह 10 बजे एक किशोरी अपनी ननिहाल में पेपर देने के लिए आई थी। गांव के ही अवनीश पांडेय ने पेपर में मदद करने के लिए अपने घर बुलाया और उसका मुंह दबाकर छेड़छाड़ करने लगा। दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घर आकर उसने घटना के बारे में अपनी नानी को बताया। पीडि़ता के मामा ने तिर्वा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना की तथा कोर्ट में छह गवाह पेश किए। उपनिरीक्षक बाबूलाल ने अवनीश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता ङ्क्षसह ने अवनीश पांडेय को दोषी करार देते हुए छेड़छाड़ में पांच साल कारावास की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, मारपीट में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी में दो साल कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि सभी सजा एक साथ चलेगीं तथा गिरफ्तारी के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।