फर्रुखाबाद: वक्फ की भूमि कब्जाने में पूर्व विधायक के खिलाफ वारंट जारी, मामले की दोबारा जांच में सामने आई यह बात

भूमाफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत वक्फ आयुक्त के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छोटेलाल ने मामले की जांच की। जिसमें पता चला कि जिस वसीयत से भूमि का आदेश कराया गया वह पंजीकृत नहीं है।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Thu, 19 Aug 2021 06:20 PM (IST) Updated:Thu, 19 Aug 2021 06:20 PM (IST)
फर्रुखाबाद: वक्फ की भूमि कब्जाने में पूर्व विधायक के खिलाफ वारंट जारी, मामले की दोबारा जांच में सामने आई यह बात
वारंट जारी होने से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

फर्रुखाबाद, जेएनएन। अपंजीकृत वसीयत के माध्यम से वक्फ की भूमि अपने नाम दर्ज कराने के आरोप में सपा नेता व पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर सीजेएम ने पूर्व विधायक के खिलाफ वारंट जारी कर मऊदरवाजा थाना पुलिस को तामील कराने के आदेश दिए हैं।

सपा नेता पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने अपंजीकृत वसीयत के माध्यम से 3.30 करोड़ कीमत की वक्फ भूमि अपने नाम दर्ज करा ली थी। उस भूमि पर कालेज का निर्माण कराया गया। भूमाफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत वक्फ आयुक्त के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छोटेलाल ने मामले की जांच की। जिसमें पता चला कि जिस वसीयत से भूमि का आदेश कराया गया वह पंजीकृत नहीं है। इस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्व विधायक को भूमाफिया घोषित करते हुए तीन सितंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी ने पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ वारंट जारी करते हुए थाना पुलिस को 26 अगस्त तक तामील कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने कहा कि वारंट की जानकारी हुई है। वह जमानत करवा लेंगी।

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