Bikru Case Update: जय बाजपेयी समेत 37 आरोपितों की हुई पेशी, बचाव पक्ष ने दी ऐसी दलील कि मिली अगली तारीख

Bikru Case Update News नियत तिथि पर जय बाजपेयी गुड्डन त्रिवेदी विनय तिवारी केके शर्मा राम सिंह शिव तिवारी रामू बाजपेयी श्यामू बाजपेयी सहित 37 आरोपितों को पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष बाजपेयी शिवाकांत दीक्षित पवनेश शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Wed, 03 Mar 2021 08:43 PM (IST) Updated:Wed, 03 Mar 2021 08:43 PM (IST)
Bikru Case Update: जय बाजपेयी समेत 37 आरोपितों की हुई पेशी, बचाव पक्ष ने दी ऐसी दलील कि मिली अगली तारीख
कानपुर में बिकरू गांव के गैंगस्टर विकास दुबे के साथ जय बाजपेयी।

कानपुर देहात, जेएनएन। Bikru Case Update News चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई को विकास दुबे व उसके गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मामले में जय बाजपेयी, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी, राम सिंह, केके शर्मा, विनय तिवारी, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, अतुल दुबे, शिव तिवारी, श्यामू बाजपेयी, हीरू दुबे, रेखा अग्निहोत्री, उमाशंकर सहित 60-70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तिथि नियत की थी। 

बुधवार को न्यायालय में, 

नियत तिथि पर जय बाजपेयी, गुड्डन त्रिवेदी, विनय तिवारी, केके शर्मा, राम सिंह, शिव तिवारी, रामू बाजपेयी, श्यामू बाजपेयी सहित 37 आरोपितों को पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष बाजपेयी, शिवाकांत दीक्षित, पवनेश शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। इसके साथ ही केस डायरी की नकल न मिलने की दलील दी, जिससे आरोप तय नहीं हो सके। अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से केस डायरी की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिससे आरोप तय नहीं हो सके हैं अब सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की गई है।

जांच के लिए बचाव पक्ष ने दिया प्रार्थना पत्र 

बिकरू मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के साथ ही आरोपित विकास दुबे के घर को ढहाने के मामले में बचाव पक्ष की ओर से विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत ने बताया कि प्रशासन ने साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपित का मकान ढहाया है, इसलिए न्यायालय स्तर से इसकी जांच हो। उन्होंने बताया कि न्यायालय से घटना स्थल की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। 

अभियोजन ने साक्ष्य के लिए दिया प्रार्थना पत्र

बिकरू के ही आरोपित शिव तिवारी मामले में अधिवक्ता संतोष बाजपेयी ने न्यायालय में गवाहों की सूची, मृत्यु से पूर्व आरोपितों का दिया बयान, मृतक पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही 14 बिंदुओं का प्रार्थना पत्र दिया है। पुष्टि करते हुए अधिवक्ता संतोष बाजपेयी ने बताया कि 14 बिंदुओं से संबंधित प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है।

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