Bikru Kand: कोर्ट ने मांगी आरोप पत्र की कापी और आडियो-वीडियो, तय की अगली तारीख

चौबेपुर थानाक्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे व उसके गैंग से जुड़े लोगों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल हो गए थे।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Wed, 06 Oct 2021 07:24 PM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 12:08 AM (IST)
Bikru Kand: कोर्ट ने मांगी आरोप पत्र की कापी और आडियो-वीडियो, तय की अगली तारीख
विकास दुबे की और बिकरू गांव की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर देहात, जेएनएन। बिकरू कांड में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती सुधाकर राय की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में आरोपित पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डन उर्फ अरविंद त्रिवेदी के वकील ने न्यायालय से उपलब्ध कराए गए आरोप पत्र की इलेक्ट्रानिक प्रति (सीडी) को सशर्त स्वीकार किया। वहीं, न्यायालय में सीडी न चलने पर अन्य आरोपितों के दो वकीलों ने पठनीय हार्ड कापी मांगी। बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की है। 

चौबेपुर थानाक्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे व उसके गैंग से जुड़े लोगों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं, कई लोग घायल हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील संतोष बाजपेयी ने आरोप पत्र की पठनीय हार्ड कापी के साथ ही आडियो-वीडियो मांगे। वहीं मामले के आरोपित पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डन उर्फ अरविंद त्रिवेदी व सुनील कुमार के अधिवक्ता योगेश भसीन ने आरोप पत्र की इलेक्ट्रानिक प्रति सशर्त स्वीकार की। इसके साथ ही पक्ष रखा कि मूल केस डायरी से इलेक्ट्रानिक कापी में भिन्नता होने पर अगली तारीख पर इसे अस्वीकार करेंगे। इस दौरान न्यायालय में सीडी चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन दो सीडी प्ले नहीं हो सकी। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीपी शुक्ला व पवनेश शुक्ला ने इलेक्ट्रानिक कापी लेने से इन्कार कर लिखित प्रति उपलब्ध कराने की मांग रखी। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है। 

असलहा बरामदगी प्रकरण में 16 को तय होंगे आरोप: बिकरू कांड में आरोपितों से असलहा बरामदगी प्रकरण में 16 अक्टूबर को आरोप तय होंगे। बुधवार को सुनवाई के लिए चार आरोपित कानपुर जेल और दो कानपुर देहात जेल से लाकर न्यायालय में पेश किए गए। 

बिकरू गांव में पुलिस टीम पर फायरिंग में इस्तेमाल हुए असलहे पुलिस ने तीन माह बाद बरामद किए थे। मामले में आरोपित रामजी उर्फ राधे, शुभम पाल, संजय परिहार, अभिनव तिवारी को कानपुर जेल व कानपुर देहात जिला जेल से अमन शुक्ला व विष्णु कश्यप को न्यायालय में पेश किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 16 अक्टूबर को आरोप तय करने के लिए सभी छह आरोपितों को तलब किया है। 

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