राज्य सूचना आयुक्त ने कहा, सादे कागज पर मांगी गई सूचना भी उपलब्ध कराएं

कानपुर के सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कागज पर सूचना मांगने पर प्रोफार्मा पर सूचना मांगने की बात कहकर वापस न करें। निर्धारित फीस लेकर सूचना जरूर उपलब्ध कराएं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Wed, 13 Jan 2021 08:43 AM (IST) Updated:Wed, 13 Jan 2021 05:44 PM (IST)
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा, सादे कागज पर मांगी गई सूचना भी उपलब्ध कराएं
कानपुर में राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने जानकारी दी।

कानपुर, जेएनएन। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग में लंबित आवेदनों की समीक्षा की। अफसरों से कहा, सादे कागज पर भी कोई व्यक्ति सवाल लिखकर सूचना मांगता है तो उससे निर्धारित फीस लेकर समय पर सूचना दी जाए। प्रोफार्मा पर सूचना मांगने की बात कहकर उसे वापस नहीं किया जाए।

सर्किट हाउस के सभागार में अधिकारियों से कहा कि जन सूचना अधिकारी वादी को प्रत्येक दशा में निधार्रित समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं। धारा-6 का जिक्र करते हुए कहा, आवेदक ने जिस दिन से सूचना मांगी है, उसे 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना होगा। धारा-6 आधारभूत व महत्वपूर्ण धारा है। इसी के आधार पर वादी को समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग से दंड निर्धारित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग निर्धारित समय पर सूचना नही देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी दंडित कर सकता है। सूचना देने के बाद रजिस्टर्ड डाक की प्रति सुरक्षित रखें। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा यदि आवेदन दूसरे विभाग से संबंधित है तो पांच दिन के भीतर उसे संबंधित विभाग को भेज दें। 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देने पर आवेदक सीधे राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि वादी को ऐसी सूचना दें, जिससे वह संतुष्ट हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत विभागीय आवेदन रजिस्टर प्रारूप-3 बनाने के निर्देश भी दिए। बोले, गरीबी रेखा से जुड़े बीपीएल कार्ड धारकों को निर्धारित फीस लिए बिना सूचना उपलब्ध करानी होगी।

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दिवाकर शुक्ला को निर्देश दिए कि वह मंडल के सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, पते, कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर व ई-मेल के पते उपलब्ध कराएं। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी एसए उसमानी, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता दिवाकर शुक्ला, अधिशासी अभियंता मुकेश चंद्र शर्मा व सीपी गुप्ता उपस्थित रहे।

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