कारोबारियों को राज्यपाल का तोहफा, ब्याजमाफी योजना को मिली स्वीकृति, जानिए- क्या-क्या होंगे लाभ

योजना में एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें सभी तरह की मांग चाहे वह स्वीकृत कर या आरोपित कर के बारे में हो या उसे योजना में लागू किया जाएगा। जो मामले न्यायालय में होंगे उसमें नॉट प्रेस का प्रमाणपत्र देकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 08:55 AM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 01:23 PM (IST)
कारोबारियों को राज्यपाल का तोहफा, ब्याजमाफी योजना को मिली स्वीकृति, जानिए- क्या-क्या होंगे लाभ
31 दिसंबर 2020 तक के बकाएदारों को ब्याज एवं अर्थदंड से छूट मिलेगी।

कानपुर, जेएनएन। वाणिज्य कर विभाग एक बार फिर ब्याज व अर्थदंड में छूट की योजना ला रहा है। यह योजना तीन माह के लिए लाई जा रही है। यह समयावधि शासनादेश लागू होने के दिन से प्रभावी होगी।

वाणिज्य कर विभाग जीएसटी को छोड़कर पहले के जितने भी टैक्स हैं, उनके बकाएदारों के लिए ब्याज माफी योजना 2021 ला रहा है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इसके लिए सहमति दे दी है।

अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने निर्देश जारी किया है कि योजना लागू होने से पहले जमा किए गए टैक्स, बकाया, ब्याज, अर्थदंड की इस योजना में ना तो वापसी होगी ना उसे समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बकाया जमा ना करने की वजह से लगाए गए अर्थदंड को ही माफ किया जाएगा। किसी अन्य वजह से लगाए गए अर्थदंड को इस योजना में माफ नहीं किया जाएगा। इस योजना में एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें सभी तरह की मांग, चाहे वह स्वीकृत कर या आरोपित कर के बारे में हो या न्यायालयों से तय हो, उसे योजना में लागू किया जाएगा। जो मामले न्यायालय में होंगे, उसमें नॉट प्रेस का प्रमाणपत्र देकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

इनको होगा लाभ

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008, उत्तर प्रदेश कर अधिनियम 2007, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली में 31 दिसंबर 2020 तक के बकाएदारों को ब्याज एवं अर्थदंड से छूट मिलेगी।

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