Unnao Makhi Kand: दुष्कर्म पीडि़ता के चाचा की आठ मामलों में हुई पेशी, एक दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
Unnao Makhi Kand सोमवार को दिल्ली पुलिस पीडि़ता के चाचा को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाई। जहां उसे सबसे पहले एडीजे छह के न्यायालय में हत्या के प्रयास धमकाने आदि के मामले में पेश किया गया। वहां मुकदमे में विवेचक से जिरह बहस होनी थी लेकिन निलंबित दारोगा नहीं पहुंचे।
उन्नाव, जागरण संवाददाता। Unnao Makhi Kand माखी कांड की दुष्कर्म पीडि़ता के चाचा को न्यायालय में विचाराधीन आठ मामलों में दिल्ली पुलिस ने यहां एडीजे छह, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट और एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में पेश किया। इसमें एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में गवाह की मौत के बाद उसके शव को कब्र खोदवाकर शव निकलवाने के मामले में एक गवाह से जिरह हुई। वहीं एडीजे छह के न्यायालय में मुकदमे के तत्कालीन विवेचक और पीडि़ता के पिता की हत्या के मामले में सजा काट रहे निलंबित दारोगा केपी सिंह बीमारी के कारण हाजिर नहीं हुए। तीनों न्यायालयों में अगली तारीख एक दिसंबर तय की गई है।
सोमवार को दिल्ली पुलिस पीडि़ता के चाचा को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाई। जहां उसे सबसे पहले एडीजे छह के न्यायालय में हत्या के प्रयास, धमकाने आदि के मामले में पेश किया गया। वहां मुकदमे में विवेचक से जिरह बहस होनी थी लेकिन तत्कालीन माखी थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक और वर्तमान में पीडि़ता के पिता की हत्या में दिल्ली की तिहाड़ जेल में 10 वर्ष की सजा काट रहे निलंबित दारोगा नहीं पहुंचे। उनके पेश न होने की वजह बीमारी बताई गई।
इसके बाद आरोपित को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया। वहां सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप ङ्क्षसह के खिलाफ पर्चे बांटकर भ्रामक प्रचार करने के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत पर पेशी होनी थी। एसीजेएम तृतीय न्यायालय में न्यायालय की पत्रावली पर सफेदा लगाकर नाम बदलने की, फर्जी मार्कशीट बनवाने, कब्र से गवाह का शव खोदवाने समेत छह मामलों में आरोपित की पेशी हुई। इसमें कब्र से शव खोदवाने के मामले में गवाह विनोद मिश्र को जिरह के लिए बुलाया गया। जहां आरोपित के वकील अशोक द्विवेदी ने जिरह की।