नर्सिंग होम-झोलाछाप की सूचना देने के लिए अल्टीमेटम

जिले भर में बिना पंजीकरण के चल रहे नर्सिग होम और झोलाछाप डॉक्टरों की जानकारी सीएमओ ने मांगी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 08:42 AM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 08:42 AM (IST)
नर्सिंग होम-झोलाछाप की सूचना देने के लिए अल्टीमेटम
नर्सिंग होम-झोलाछाप की सूचना देने के लिए अल्टीमेटम

जासं, कानपुर : जिले भर में बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण कराए नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। कोरोना काल में शहरी क्षेत्र में जांच के दौरान सीएमओ ने गड़बड़ी पकड़ी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के अधीक्षकों को पत्र लिखकर नर्सिंग होम और छोलाझाप की सूचना सात दिन में मांगी थी। किसी भी सीएचसी अधीक्षक ने सूचना नहीं भेजी है। इस पर सीएमओ ने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। सीएमओ डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि इस अवधि के बाद सूचना नहीं देने वालों को पद से हटा दिया जाएगा।

बिना सुविधा शुल्क कराएं कार्य

सीएमओ डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि जिले में चल रहे नर्सिंग होम के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। नर्सिंग होम संचालक अपने यहां मानक पूरे करें। अपने कागजात के साथ आएं और पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराएं।

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