भाई की हत्या में दो सगे भाई व भतीजे को मौत तक जेल में रहने की सजा
जमीन विवाद में एक भाई की हत्या करने में सगे भाइयों तथा मरने वाले के भतीजे को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। हर दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। हत्या की यह घटना तीन साल पहले हुई थी।
कानपुर, जेएनएन। फतेहपुर जनपद में तीन साल पहले जमीन के बंटवारे को लेकर धारदार हथियार से भाई की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों व भतीजे को जिला जज एके सिंह तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास (मौत तक जेल में रहने ) की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी समेत आठ गवाहों के बयान पर दोष सिद्ध करते हुए अदालत ने प्रत्येक का 25-25 हजार रुपये अर्थदंड तय किया।
घटना बकेवर थाने के नहरामऊ गांव की 2 जुलाई 2018 की देर शाम की है। रामसेवक अपने पत्नी के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी जमीनी बंटवारे को लेकर बड़े भाई शिवनारायण, रामप्रताप अपने पुत्र विश्राम के साथ धारदार हथियार से हमला बोल कर घायल कर दिया। खून से लतपत रामसेवक को सीएचसी ले गए जहां उसकी मौत हो गई। पत्नी महबिरिया ने दोनों जेठ व भतीजे पर पति की हत्या समेत कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता व अनिल दुबे ने अदालत में दलीलें रखी ।