कानपुर में दो रुपये के ट्वीट का मामला: ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंपनी के प्रबंधक को मिली जमानत, एक आरोपित जेल में

रावतपुर निवासी अतुल कुशवाहा ने 31 मई 2021 को कल्याणपुर पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने रिटायर्ड आइएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह द्वारा किए गए एक ट्वीट का आधार बनाया था। इस ट्वीट में दो लोगों के बीच बातचीत की वाॅयस रिकार्डिंग थी।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 07:37 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 07:37 PM (IST)
कानपुर में दो रुपये के ट्वीट का मामला: ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंपनी के प्रबंधक को मिली जमानत, एक आरोपित जेल में
अदालत के द्वारा जमानत स्वीकृत किए जाने की प्रतीकात्मक फोटो ।

कानपुर, जेएनएन। दो रुपये के ट्वीट मामले में गुरुवार को ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक आशीष पांडेय को प्रभारी जिला जज प्रभाकर राव ने जमानत दे दी। न्यायालय ने 50 हजार के दो बंधपत्रों पर रिहाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में कल्याणपुर पुलिस ने आशीष के साथ ही हिमांशु सैनी को भी गिरफ्तार किया था। जो कि अभी जेल में है। 

यह था मामला: रावतपुर निवासी अतुल कुशवाहा ने 31 मई 2021 को कल्याणपुर पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने रिटायर्ड आइएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह द्वारा किए गए एक ट्वीट का आधार बनाया था। इस ट्वीट में दो लोगों के बीच बातचीत की वाॅयस रिकार्डिंग थी। आरोप है कि यह वाॅयस रिकार्डिंग से छेड़छाड़ की गई थी। जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि- मुख्यमंत्री के पक्ष में ट्वीट करने पर प्रत्येक ट्वीट का दो रुपये मिलेगा। इस मामले में कल्याणपुर पुलिस ने आइटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तीन जून को आशीष पांडेय और हिमांशु सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गुरुवार को आशीष की ओर से अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने जमानत पर बहस की। दलील दी कि एफआइआर में आशीष नामजद नहीं है। उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो अशोभनीय हो। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आशीष की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली। 

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