Triple Talaq Case: अतिरिक्त दहेज की मांग पर 'न' कहना महिला को पड़ा भारी, तीन तलाक कहकर शौहर ने किया बेघर, कन्नौज का मामला
Triple Talaq Case पुलिस आरोपितों की तलाश में 20 दिसंबर को निकाला था घर से। पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर तीन तलाक अधिनियिम व दहेज उत्पीडऩ अधिनियम समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है।
कानपुर, जेएनएन। जहां महिला सशक्तिकरण न सिर्फ एक विषय अपितु एक वैश्विक अभियान बन चुका है, वहीं दूसरी ओर हमारा समाज महिला हितों का दमन करने में अब भी लगा हुआ है। मिशन शक्ति और वीमेन हेल्पलाइन जैसी तमाम सुविधाओं को दरकिनार कर महिलाआें पर घरेलू हिंसा के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन बातों को जीवंत करता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से सामने आया हुआ एक मामला। जिसमें एक महिला को उसका पति सिर्फ इसलिए तलाक देकर बेघर कर देता है क्योंकि उसने (पीडि़त महिला ने) ससुरालीजनों की अतिरिक्त दहेज की मांग को खारिज कर दिया था। अब सरकार द्वारा लाया गया तीन तलाक बिल कन्नौज की महिला को न्याय दिला पाता है, यह जांच के बाद पता चलेगा फिलहाल पुलिस ने पीडि़त महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ये है पूरा मामला
कन्नौज जिले के कस्बा समधन स्थित मोहल्ला काजी महल निवासी सबीना ने बताया उसका निकाह एक वर्ष पहले मलिकपुर निवासी हाशिम के साथ हुआ था। शादी में उसके पिता ने काफी दहेज दिया था, लेकिन इससे ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। अन्य कई मांगों को लेकर पति हाशिम, सास कुरैशा बेगम व ससुर मोनिस उसे प्रताडि़त करने लगे। कई बार इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। 20 दिसंबर को पति हाशिम ने मारपीट की थी और फिर तीन तलाक कहकर उससे रिश्ता खत्म कर लिया साथ ही उसे बेघर कर दिया। तब से वह मायके में रहने लगी। रविवार को पीडि़ता कोतवाली पहुंची जहां उसने पुलिस को अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर तीन तलाक अधिनियिम व दहेज उत्पीडऩ अधिनियम समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी राजा दिनेश सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है।