महोबा में बालिका से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास, कोर्ट ने 13 हजार जुर्माने की भी सुनाई सजा

कोतवाली कुलपहाड़ एक ग्राम निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 18 दिसंबर 2018 की रात्रि करीब 10 बजे उसकी बहू के पास फोन आया कि पीड़िता (वादी की पुत्री) को भेज दो नहीं तो सब लोगों को जान से मार देगा।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 05:31 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 05:31 PM (IST)
महोबा में बालिका से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास, कोर्ट ने 13 हजार जुर्माने की भी सुनाई सजा
कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

महोबा, जेएनएन। बालिका से छेड़छाड़ व परिवार से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 13 हजार के जुर्माने की अदायगी न करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कोतवाली कुलपहाड़ एक ग्राम निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 18 दिसंबर 2018 की रात्रि करीब 10 बजे उसकी बहू के पास फोन आया कि पीड़िता (वादी की पुत्री) को भेज दो नहीं तो सब लोगों को जान से मार देगा। वह व उसका परिवार दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो उनके मोहल्ले का कल्लू पुत्र शंभू राजपूत बाहर खड़ा था। इसके बाद वह पीड़िता 16 वर्षीय का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। तब डायल 100 को फोन किया तो पुलिस के आने पर वह उसकी लड़की को छोड़ कर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 19 दिसंबर को कल्लू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता के 164 के बयान कराए गए और अभियुक्त को गिरफ्तार कर छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने 27 जून 2019 को अभियुक्त कल्लू के विरुद्ध आरोप विचरित किया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त कल्लू को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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