Covid Curfew In Kanpur: ईद पर शॉपिंग की नहीं होगी छूट, तय समय पर ही सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी

यूपी में कोरोना कार्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाने जाने से ईद के त्योहार की खरीदारी पर भी संकट हो गया। ईद पर खरीदारी की छूट नहीं होगी और सिर्फ किराना दुकानें तय समय पर ही खुलेंगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 01:58 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 01:58 PM (IST)
Covid Curfew In Kanpur: ईद पर शॉपिंग की नहीं होगी छूट, तय समय पर ही सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी
ईद पर नए कपड़ों की खरीदारी करना होगा मुश्किल।

कानपुर, जेएनएन। हर बार की तरह इस बार ईद पहले जैसी नहीं है, खुशियों के बीच कोरोना जैसी महामारी का संकट बना हुआ है। कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब शॉपिंग की छूटन नहीं मिलने वाली है। ऐसे में नए कपड़ों की खरीदारी करना मुश्किल होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को कम करने और चेन तोडऩे के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना कफ्र्यू को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। फिलहाल जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे खुल रही हैं उसी समय पर खुलती रहेंगी।

पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ढील देने से सरकार की मंशा पर पानी फिर सकता है। ऐसे में 17 मई तक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुल सकेंगी। मोहल्लों में जनरल मर्चेंट की दुकानें, दूध डेयरी, सब्जी मंडी सुबह छह बजे से नौ बजे तक और शाम को पांच बजे से रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा रही है। सरकारी निर्माण कार्य होते रहेंगे और निर्माण सामग्री भी लाई जा सकेगी। हाईवे किनारे के होटल व ढाबा खुलेंगे, लेकिन वहां कोई पार्टी का आयोजन नहीं होगा। ऐसा इसलिए ताकि हाईवे पर चलने वाले वाहनों के चालक और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे लोग भोजन कर सकें।

ईद की शॉपिंग में छूट नहीं

साप्ताहिक बंदी में ईद की शॉपिंग को लेकर कोई छूट नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी वह भी निर्धारित समय पर। समय समाप्त होने पर ये दुकानें भी बंद हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा कि कोरोना काल व साप्ताहिक बंदी में ईद की शॉङ्क्षपग को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है। कपड़े, कास्मेटिक, ज्वैलरी, जूते आदि की दुकानों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। कपड़ों आदि के बाजार बंद रहेंगे। दुकानें खुली पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साप्ताहिक बंदी में आवश्यक खाद्य पदार्थों की दुकानें सुबह छह से नौ व शाम पांच से आठ बजे तक खुलेंगी।

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