अखंड शिवधाम आश्रम का मामला पहुंचा कोर्ट

समिति की अध्यक्ष ने स्वामी दिव्यानंद समेत चार को बनाया पक्षकार।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 02:03 AM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 02:03 AM (IST)
अखंड शिवधाम आश्रम का मामला पहुंचा कोर्ट
अखंड शिवधाम आश्रम का मामला पहुंचा कोर्ट

समिति की अध्यक्ष ने स्वामी दिव्यानंद समेत चार को बनाया पक्षकार, तर्क दिया- कब्जा हुआ तो शिक्षण, प्रशिक्षण समेत सब हो जाएगा बंद

जागरण संवाददाता, कानपुर : अखंड शिवधाम आश्रम में पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद कोर्ट पहुंच गया है। मामले में स्वामी स्वयं प्रकाशानंद समग्र विकास एवं शिक्षा प्रसार समिति की अध्यक्ष डा. रेनू तिवारी ने प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से उनके पक्ष में डिक्री (स्थायी आदेश) पारित करने की मांग की है। उन्होंने स्वामी दिव्यानंद, स्वामी ब्रजानंद महाराज, रामेश चंद्र गुप्ता और नरेश सिंह को पक्षकार बनाया है। आरोप है कि अखंड शिवधाम आश्रम लवकुश नगर बिठूर के सरंक्षक स्वामी स्वयं प्रकाशानंद के निधन (10 मई 2021) के बाद 27 मई 2021 की शाम 4:30 बजे स्वामी दिव्यानंद अन्य पक्षकारों व लोगों के साथ आश्रम पहुंचे और अध्यक्ष डॉ. रेनू तिवारी पर हमलावार हो गए। पुलिस के पहुंचने पर सभी धमकी देते हुए चले गए। दूसरे दिन उक्त लोग फिर आश्रम के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो हुए। इस संबंध में उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी।

दीवानी न्यायालय ने उनका पक्ष सुनते हुए विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी की है। मामले पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

उधर, अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव और दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने न्यायालय में तर्क रखा कि स्वामी स्वयं प्रकाशानंद ने समग्र विकास एवं शिक्षा प्रसार समिति बनायी थी। इसके तहत यहां त्रिमुला एजुकेशन एकेडमी और दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में यदि पक्षकार कब्जा करने में सफल रहे तो विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा।

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